भारतीय न्याय संहिता के बारे में दी गई जानकारी
केवलारी– एसडीओपी की अध्यक्षता में थाना परिसर केवलारी पर एक दिवासीय शिविर का आयोजन किया गया शिविर में नवीन भारतीय न्याय संहिता के बारे में उपस्थित जनों को संक्षिप्त जानकारी दी गई । आज से कानूनी कार्रवाई भारतीय न्याय संहित-बीएनएस के प्रावधानों के अनुसार होगी। नवीन संहिता में पीड़ित व्यक्ति पुलिस को आनलाइन एफआइआर कर सकेगा। वह किसी भी जगह से घटनास्थल से संबंधित पुलिस थाने में अपनी शिकायत पंजीबद्ध करा सकेंगे। लेकिन शिकायत के तीन दिन के अंदर उसे संबंधित थाने में उपस्थित होना होगा। शिकायत की प्रति पर उसका हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
तलाशी और पंचनामा दो स्थानीय पंच के समक्ष होगा
टी. आई ने बताया कि बीएनएस में पुलिस जांच को लेकर भी एक महत्वपूर्ण प्रविधान किया गया है। तलाशी और पंचनामा दो स्थानीय पंच के समक्ष होगा। यदि कार्रवाई में पंच पुलिस का सहयोग नहीं करेंगे या तलाशी में साथ चलने से मना करेंगे तो उन पर भी मामला पंजीबद्ध करने का अधिकार होगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43-3 में गंभीर वारदात में लिप्त आरोपित को हथकड़ी लगेगी। हत्या, बलात्कार, अभिरक्षा से फरार, आतंकवादी कृत्य, संगठित अपराध के मामले में अब आरोपित को पुलिस हथकड़ी लगा सकेगी। अभी तक गंभीर अपराध के आरोपित भी कुछ प्रावधानों के कारण हथकड़ी पहनने से बच जाते थे।
अपराध का प्रकार आइपीसी 1860 बीएनएस 2023 कुल धारा 511 358 हत्या के लिए दंड धारा 302 धारा 103 हत्या की कोटि में ना आने वाले अपराधिक मानववध धारा 304 धारा 105 लापरवाही से मृत्यु कारित करना धारा 304-क धारा 106 बलात्कार के लिए दंड धारा 376 धारा 64 आत्महत्या का दुष्प्रेरण धारा 306 धारा 108 हत्या करने का प्रयत्न धारा 307 धारा 109 दहेज मृत्यु धारा 304-ख धारा 80 चोरी धारा 379 धारा 303 लूट धारा 392 धारा 309 डकैती धारा 395 धारा 310 धोखाधड़ी धारा 420 धारा 318 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला धारा 354 धारा 74 किसी स्त्री के पति या पति के स्वजन द्वारा क्रूरता धारा 498-ए धारा 85 स्वैच्छया उपहति कारित करना धारा 323 धारा 115 अपराधिक षड्यंत्र के लिए सजा धारा 120-बी धारा 61 छोटी चोरी सहित छह मामले में सामुदायिक सेवा की सजा शराब पीकर हंगामा और छोटी चोरी के मामले में भारतीय न्याय संहिता-बीएनएस के अंतर्गत सामुदायिक सेवा के दंड का प्रावधान किया गया है। यदि पांच हजार रुपये कम मूल्य की चोरी का प्रथम बार दोष सिद्ध होने और चोरी की संपत्ति वापस करने पर सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर सफाई, पीड़ितों की सेवा जैसे दंड से दंडित होगा। कारावास एवं जुर्माना भी परिस्थिति के अनुसार किया जा सकेगा।
ऐसे छह अपराध को सामुदायिक सेवा के दंड के अंतर्गत रखा गया है। इसमें मानहानि, विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास, मृत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार एवं विधि विरुद्ध रुप से व्यापार का मामला सम्मिलित है। इन मामलों में सामुदायिक सेवा के दंड या उसके साथ ही कारावास एवं जुर्माना भी परिस्थिति के अनुसार किया जा सकेगा।
एसडीओपी आशीष भराडे ने जानकारी देते हुए बताया कि,पहले और अब…
20 नवीन धारा जुड़ी, हटाई गई 19 धाराएं
बीएनएस में 20 नए अपराध जोड़े गए है। इसमें चेनस्नैचिंग, आतकंवादी कृत्य, छोटे संगठित अपराधों के लिए धारा और दंड का प्रावधान किया गया है। नई संहिता के क्रियान्वयन के साथ ही आइपीसी 1860 की 19 धाराओं के अंतर्गत निहित मामले हटा दिए गए है।
आयात और निर्यात पर धारा के मामले नए कानून में हटे
आत्महत्या के प्रयास, प्रकृति विरुद्ध अपराध, खोटे बाट या माप का बनाना, बेचना, रखना या उसका कपटपूर्वक उपयोग एवं कूटकृत सिक्के का आयात और निर्यात पर धारा के मामले नए कानून में हट गए हैं। इसमें जारकर्म, रात्रौ गृह भेदन, भारत से बाहर सिक्के के कूटकरण का भारत में दुष्प्रेरण, ठगी भी सम्मिलित है।
एसडीओपी आशिष भराडे केवलारी, तहसीलदार केवलारी ,टी आई प् सीएल उइके थाना केवलारी, डॉक्टर ए.के. लाखरा बीएमओ, जनप्रतिनिधि , ग्रामवासियों की उपस्थिति में शिविर का आयोजन हुआ । सोमवार से लागू हो रहे बीएनएस, बीएनएसएस एवं बीएसए 2023 के सम्बंध में जानकारी दी गई। इस मौके पर नगर के वरिष्ठजन देवी सिंह बघेल, कमल ठाकुर, सचिन अवधिया, पवन यादव,सुजीत राय, पत्रकार गण रमाशंकर महोबिया, रफीक खान, राकेश आत्मपूज्य, मनीष जैन, सुधीर पांडे, राजू मेहरा, बबलू खान, संजीत बघेल, अशोक बंदेवार, नीलेश अवधिया, प्रवीण दुबे स्वप्निल उपाध्याय, रमाकांत त्रिपाठी, राजा प्रजापति बसंत यादव, सहित एस आई विक्की धुर्वे, समस्त पुलिस स्टाफ एवं अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति रही ।