केवलारी एसडीएम ने दिए आदेश
केवलारी -अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी द्वारा ,केवलारी तहसील के अंतर्गत आने वाली 61 शासकीय उचित मूल्य दुकानो (सोसायटी) के खिलाफ़ दिनांक 07/05/2024 को 45544795/रुपए की वसूली के आदेश ज़ारी किए गए हैं । आदेश पर उल्लेख किया गया है सहकारिता विभाग, जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम एवं खाद्य विभाग सिवनी के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से विकास खंड केवलारी की शासकीय उचित मूल्य दुकानों की जांच की गई है। जांच में उचित मूल्य दुकानों पर संचालित पीओएस मशीनों से दर्शित स्टॉक एवं दुकान में भौतिक रूप से उपलब्ध राशन सामग्री के स्टॉक की जांच में भिन्नता पाये जाने पर विकासखण्ड केवलारी की शासकीय उचित मूल्य दुकान – अलोनीखापा को 1175840/, घरगोंदी को 291430, डोभ को 1092720/, चिरचिरा को 868370/, ग्वारी को 364910/, खैरा को 88060/, पिपरिया कला को 76030/, घंसौर को 566060/, लोपा को 393740/, ढूटेरा को 393740/, केवलारीखेड़ा को 1108420/, अहरवाड़ा को 2128310/, गंगाटोला को 2106130/, खैररांजी को 1332690/, छिन्दा को 1293120/, माल्हनवाड़ा को 478720/, रायखेड़ा को 447280/, खुर्सीपार को 440130/, गुबरिया को 888070/, सरेखा को 1225450/, बंदेली को 403360/, सुकतरा को 887290/, पुंगार को 682150/, तिंदुआ को 679590/, खामी को 627858/, विभारी को 1313550/, मूंनगापर को 161540/, नसीपुर को 722950/, डुंगरिया को 618730/, सारसडोल को 658595/, पांजरा को 392640/, खैरी को 1241185/, घूरवाड़ा को 332710/, ग्वारी को 576645/, सुनहेरा को 1045250/, परासपानी को 553890/, कनारी को 674360/, पुतर्रा को 510540/, सारंडी को 242990/, झोला को 486020/, खरसारु को 543595/, केवलारी को 2964045/, बगलई को 880570/, जामुनपानी को 90210/, अर्जुनझिर को 84410/, डोकररांजी को 182480/, कुम्हड़ा को 91780/, मसानबर्रा को 990/, भादू टोला को 75340/, पांडिया छपारा को 707610/, खुरसुरा को 1477840/, उगली को 2444760/, ढूटेरा को 947585/, सरेखा को 230160/, पिपरिया को 379600/, सकरी को 1374020/, कोपीझोला को 346400/, पांडीवाड़ा को 1858150/, रूमाल को 332420/, झितर्रा को 203560/ रुपयों की राशी के वसूली के आदेश ज़ारी किए गए हैं। आपको बता दें कि उक्त समस्त दुकानो के विक्रेता/प्रबंधक के विरुद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के तहत प्रकरण दर्ज करने तथा अनियमितता प्रमाणित पाई जाने पर शासन द्वारा निर्धारित इकॉनोमिक कास्ट के आधार पर गेहूं चॉवल, शक्कर व नमक की राशि वसूल कर जिला प्रबंधक, म०प्र० स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो० लिमि० सिवनी के कार्यालय में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त संबंध में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी केवलारी द्वारा उक्त संयुक्त जांच का मूल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है की
उपरोक्तानुसार राशि जिला प्रबंधक, म०प्र० स्टेट सिविल सप्लाईज कार्यों० लिमि० सिवनी के कार्यालय में शासकीय मद में जमा कराकर आदेेश ज़ारी होने के 07 दिवस के भीतर रसीद / चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस आदेश का उल्लंघन होने पर मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के
खण्ड 16(7), भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही की जावेगी।
आदेश के उल्लंघन के बाद भी नहीं की जा रही कोई कार्यवाही
जारी आदेश में केवल सात दिवस का समय ही दिया गया था किन्तु एक पखाबड़ा बीत जानें के बाद भी प्राप्त जानकारी अनुसार किसी भी शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक द्वारा राशी जमा नहीं कराई गई है ओर ना ही कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी द्वारा आदेश के उलझन होने के उपरांत भी किसी भी शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालको के खिलाफ़ कोइ अन्य कार्यवाही की गई हैं ।
उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक/विक्रता?
प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त जारी आदेश के खिलाफ़ उक्त लिखित समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान के संचालक/विक्रता माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का दरवाजा खटखटा रहे हैं, किन्तु समाचार लिखते तक प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त संचालकों को न्यायालय से कोई राहत प्राप्त नहीं हुई है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि कोरोना काल के समय शासन द्वारा पीओएस माशिन एवं हितग्राहियों के बगैर फिंगर प्रिंट के राशन देने के आदेश ज़ारी हुए थे, इस आदेश का पालन करते हुए हमारे द्वारा उस राशन का वितरण किया गया इसी वज़ह से पीओएस मशीन के स्टॉक में अंतर देखा जा रहा है, सरकार द्वारा यह कार्यवाही पूरे प्रदेष में चल रही है निश्चित ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हमारे पक्ष को सुना जायेगा एवं हमे वहा से राहत प्राप्त होगी ।