सिवनी। आबकारी आयुक्त मध्य प्रदेश के आदेशानुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में अवैध शराब के प्रचलन पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के नेतृत्व एवं सहायक आबकारी आयुक्त सिवनी श्री शैलेश जैन के निर्देशन में आबकारी सिवनी मंडल के वृत्त दक्षिण एवं वृत्त उत्तर के कार्यपालिक स्टॉफ के द्वारा आज दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को प्रातः 06:00 बजे से ग्राम जावना , ग्राम माहुलझिर तथा ग्राम समनापुर में छापामार कार्यवाही की गई है । आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि गांव जावना में कुछ लोग अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से सप्लाई करने का कार्य करते हैं । अतः प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी टीम के द्वारा ग्राम जावना में अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब के अड्डों पर छापामार कार्यवाही की गई है और अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाला सड़ा हुआ महुआ लाहन भारी मात्रा में बरामद कर नष्ट किया गया है । ग्राम माहुलझिर में भी अवैध हाथभट्टी कच्ची शराब बनाते एक युवक को पकड़ा गया है एवं प्लास्टिक के अनेक डिब्बों में सड़ा हुआ महुआ लाहन बरामद कर जप्त किया गया है । ग्राम समनापुर में छापा मारा गया और दो युवकों से अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बरामद का जप्त की गई है । आज की कार्यवाही में आबकारी उत्तर वृत्त की प्रभारी सुश्री खुशबू प्रिया मरावी, आबकारी उप निरीक्षक के द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम,1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत कुल पांच आपराधिक प्रकरण कायम किए गए हैं जिसमें एक अज्ञात आरोपी सहित सुधीर बिनोखे आत्मज नर्मदा प्रसाद उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम समनापुर थाना कान्हीवाड़ा , सुमित बिनोखे आत्मज नर्मदा प्रसाद उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम समनापुर थाना कान्हीवाड़ा , रीतेश मरावी आत्मज ईश्वर दयाल उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम माहुलझिर थाना कान्हीवाड़ा एवम शांति बाई पत्नी दीनदयाल उम्र 48 वर्ष के विरुद्ध प्रकरण कायम किया गया है । आज की कार्यवाही में लगभग 2800 किलोग्राम महुआ लाहन एवं लगभग 65 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब की गई है । जप्त की गई सामग्रियों की अनुमानित कीमत लगभग 3,00,000 रुपए है । आज की कार्यवाही में आबकारी सिवनी मंडल के वृत्त उत्तर एवं वृत्त दक्षिण का समस्त कार्यपालिक स्टॉफ शामिल रहा है ।