कान्हीवाडा – 04 वर्ष पूर्व कान्हीवाड़ा और बम्हनी ग्रामों के मध्य स्थित सागर नदी में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड के कथित आरोपी को जिला न्यायालय ने हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है।
अभियोजन कथानक के अनुसार आरोपी अखिलेश उर्फ अकलेश इनवाती निवासी बम्हनी ने अपनी प्रेमिका को गला घोटकर मार डाला और साक्ष्य छुपाने के आशय से मृतिका की लाश को उसी के दुपट्टे से पत्थर में बांधकर सागर नदी में फेंक दिया ।
घटना के पांच दिन बाद मृतिका का शव सागर नदी में तैरता हुआ मिलने पर उसकी सूचना पुलिस थाना कान्हीवाड़ा को ग्राम कोटवार द्वारा दी गई। कान्हीवाड़ा पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध दिनांक 30/06/19 को अपराध क्रमांक 178/2019 के तहत भा.द.वि. की धारा 302,201के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई तथा आरोपी की शिनाख्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से एक दर्जन साक्षियों के बयान न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। बचाव पक्ष/ आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आमिर ख़ान एवं सहयोगी अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष प्रस्तुत कर आरोपी के निर्दोष होने तथा कथित अपराध में उसके संलिप्त ना होने की बात व्यक्त की गई। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को अपर्याप्त मानते हुए तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वार प्रस्तुत तथ्यों से सहमत होते हुए विद्वान चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी द्वारा अभियुक्त अखिलेश उर्फ़ अकलेश इनवाती निवासी -ग्राम बम्हनी, थाना कान्हीवाडा, तहसील व जिला सिवनी को हत्या एवं साक्ष्य छुपाने के आरोप धारा 302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त घोषित कर दिया गया।