छपारा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में धूम्रपान और गुटखा खाने वालों पर कार्रवाई करते हुए जिला स्तरीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण दल ने कोटपा एक्ट 2003 के तहत जुर्माना लगाया।
कार्यवाही का विवरण :
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 10 जनवरी 2025 को छपारा क्षेत्र में निरीक्षण किया गया। इस दौरान:
धारा 4 के तहत धूम्रपान व तंबाकू सेवन करने वाले 07 व्यक्तियों पर ₹750 का जुर्माना लगाया गया।
धारा 6(b) के अंतर्गत सीएम राइस स्कूल के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 05 दुकानदारों पर ₹650 का चालान काटा गया।
तहसील परिसर में 03 व्यक्तियों पर ₹250 का जुर्माना लगाया गया।
बस स्टैंड क्षेत्र में भी एक व्यक्ति पर ₹100 का चालान हुआ।
जनजागरूकता अभियान:
निरीक्षण दल ने लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव और बीमारियों के प्रति जागरूक किया। यह भी बताया गया कि स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।
दल में शामिल अधिकारी :
इस अभियान में जिला नोडल अधिकारी श्रीमती एस. डहरवाल, फूड सेफ्टी ऑफिसर महेंद्र परते, प्रधान आरक्षक देवीसिंह रघुवंशी, आई.के. अड़कने (बीईई), भावना गेडाम, सुनील राय और एमपीडब्ल्यू धीरमणि पटेल शामिल रहे।
अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी तंबाकू उत्पाद का सेवन करने वालों और कानून का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।